MHA की नई गाइडलाइन लॉक डाउन में फंसे स्टूडेंट्स मजदूर तीर्थयात्री टूरिस्ट अब घर लौटेंगे

कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में जहां सभी गतिविधियां बन्द हैं ऐसे में अब सरकारें कुछ छूट दे रही हैं जिससे आम आदमी की दुश्वारियां कम हों. 

कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन के चलते देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंस गए है. इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल है. अब गृह मंत्रालय ने इन फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अब अपने घर को जा सकेंगे. 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कई राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की थी इसमें बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों की मांग के बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों के बाहर अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही के लिए नई गाइडलाइन तैयार की है.
Courtesy: PIB WEBSITE
नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकेगा.केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को नया आदेश जारी किया है. इसके लिए कुछ शर्ते हैं. आदेश में कहा गया है कि घर ले जाने से पहले लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा. स्क्रीनिंग में जो लोग कोरोना एसिंप्टोमेटिक (जिनमें कोरोना के लक्षण न हो) पाए जाएंगे उन्हें यात्रा की अनुमति दी जाएगी. एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखना होगा और जब लोग अपने-अपने घर पहुंचेंगे तो उन्हें लोकल होम क्वॉरन्टीन में रहना होगा.
मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ बसोंं का इस्तेमाल किया जाएगा. बस के भीतर बैठाए जाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. जब कोई व्यक्ति अपने
स्थान पर पहुंचेगा तो वहां लोकल हेल्थ अथॉरिटी उनकी जांच करेगी. जब तक इंस्टीट्यूशनल क्वॉरन्टीन की जरूरत न हो उन्हें होम क्वॉरन्टीन में रहना जरूरी होगा.

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